उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2024
niwas praman patra एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए जारी किया जाता है। हर नागरिक के लिए यूपी निवास प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति के स्थाई निवास की पुष्टि होती है।
इस प्रमाण पत्र में व्यक्ति से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी होती है, जैसे कि नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, स्थाई पता, तहसील, और थाना इत्यादि। यदि यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप ऑनलाइन माध्यम से UP Domicile Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे ही अपना Domicile Certificate आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, इसे कैसे बनवाया जाता है, यह प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है, और इसे बनवाने के क्या फायदे हैं। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें!
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र क्या होता है | UP Nivas Praman Patr 2024
UP Residence Certificate एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। निवास प्रमाण पत्र के अलावा, सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन की आवश्यकता होती है। इन सभी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल स्कूल या कॉलेज में प्रवेश लेने, छात्रवृत्ति प्राप्त करने, और अपने स्थाई निवास की पुष्टि करने के लिए किया जाता है।
सरकारी नौकरी प्राप्त करने या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बनाने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने आधार में पते को अपडेट करवाना चाहते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
जैसा कि हमने बताया, आप जनसेवा केंद्र जाकर Domicile Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप घर बैठे यूपी निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो हम आपको इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, जिससे आप अपने मोबाइल के माध्यम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकें।
Uttar Pradesh Niwas Praman Patra के मुख्य बिंदु
अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो यूपी निवास प्रमाण पत्र से जुड़ी कुछ संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है:
विवरण | जानकारी |
लेख का शीर्षक | यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | प्रदेश के सभी नागरिक |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आवेदन शुल्क | ई-साथी पोर्टल से 10/- रुपये, जनसेवा केंद्र से 30/- रुपये |
उपयोग | सरकारी या अन्य कार्यों में स्थायी निवास का प्रमाण प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.up.gov.in (नागरिक सेवा लॉगिन – ई-साथी) |
नोट: उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2024 से सभी प्रकार के आय, जाति, और निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। इसलिये, यदि आवेदक का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो वह आवेदन नहीं कर सकेगा। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने आधार को मोबाइल नंबर से अवश्य लिंक करवा लें।
UP Domicile Certificate प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, जिनके माध्यम से आप निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये सामान्य दस्तावेज हैं जो लगभग सभी नागरिकों के पास होते हैं। Residence Certificate Online Apply करने से पहले, कृपया इन दस्तावेजों की कॉपी अपने पास अवश्य रखें, ताकि निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्व-प्रमाणित घोषणा प्रमाण पत्र
- दसवीं/बारहवीं की मार्क शीट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज एक फोटो
निवास प्रमाण पत्र के क्या लाभ होते हैं?
अब हम आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट से मिलने वाले महत्वपूर्ण लाभों के बारे में जानकारी देंगे। निवास प्रमाण पत्र आपके लिए कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है, जो निम्नलिखित हैं:
- सरकारी जन कल्याण योजनाओं के लिए आपके निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है।
- आधार कार्ड पर पते में संशोधन के लिए आप निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
- स्कूल या कॉलेज में प्रवेश के लिए निवास प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- अन्य कई प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निवास प्रमाण पत्र की मांग की जा सकती है।
- भूमि से संबंधित विवाद या अन्य कार्यों के लिए भी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है।
UP निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?
UP Niwas Praman Patr बनवाने के लिए आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं: पहला, जनसेवा केंद्र जाकर edistrict.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से; दूसरा, Citizen Portal e-Sathi के द्वारा।
यदि आप स्वयं ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप दूसरा विकल्प चुन सकते हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए edistrict Portal की स्थापना की गई है, जिसमें आप आय, निवास, विकलांग और अन्य प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन के माध्यम से आप अपने घर बैठे UP निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही मामूली शुल्क लिया जाता है।
ई-साथी पोर्टल (नागरिक लॉगिन) पर उपलब्ध अन्य सेवाएं
e-Sathi Portal वर्तमान में नागरिकों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश के नागरिक ई-साथी पोर्टल पर उपलब्ध निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं:
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- हैसियत प्रमाण पत्र
- विधवा पेंशन
- रोजगार पंजीकरण के लिए आवेदन
- रोजगार पंजीकरण आवेदन
- नए राशन कार्ड के लिए आवेदन
- खतौनी नकल
- वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन
- कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
मूल निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश online: पहले हम यह बता चुके हैं कि आप निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको यूपी निवास प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाते हैं।
नीचे हम आपको UP Domicile Certificate Online Application Process के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं। हमारे द्वारा बताई गई प्रक्रिया को अपनाकर आप आसानी से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। UP Niwas Certificate Online Apply के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

- यहां आपको होम पेज पर नागरिक लॉगिन (ई-साथी) का विकल्प दिखाई देगा; उस पर क्लिक करें।
- इस पर क्लिक करने पर आपके सामने ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल ई-साथी का एक नया पृष्ठ खुलेगा।
- यदि आप इस पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, तो कृपया नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करें।

- अब आपके सामने एक ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा, जिसे आपको भरना होगा।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे आवेदक का नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी भरने के बाद पंजीकरण करें।

- अब आपके सामने एक ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुलेगा, जिसे आपको भरना होगा।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी, जैसे आवेदक का नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरने के बाद पंजीकरण करें।
UP Domicile Certificate के लिए आवेदन कैसे करें?
e-sathi पोर्टल पर आपका पंजीकरण हो जाने के बाद, आप यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी निवास प्रमाण पत्र फॉर्म भरने की प्रक्रिया की जानकारी नीचे दी गई है:
- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, नागरिक सेवा पोर्टल e-Sathi पर वापस जाएं।
- यहाँ आपको लॉगिन डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ आपको लॉगिन करना है।
- लॉगिन करने के लिए अपना यूजरनेम, पासवर्ड डालें, और कैप्चा कोड भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
- अब आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे।
- यहाँ आपको ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल पर ऊपर की तरफ कुछ लिस्ट दिखाई देंगी; इनमें से आवेदन भरे पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी; इसमें से निवास प्रमाण पत्र का चयन करें।
- निवास प्रमाण पत्र सेवा के लिए आधार ई-केवाईसी सत्यापन करना होगा।
- यहाँ आवेदक को अपना आधार नंबर डालना है, फिर सिक्यूरिटी कोड भरकर सबमिट करें।
- निवास प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई-केवाईसी सत्यापन के लिए आवेदक के मोबाइल पर एक OTP आएगा; उसे इंटर करें।
- अब आपके सामने निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही भरें।
- फॉर्म भरने के बाद, नीचे संलग्नक शीर्षक में जाकर अपने दस्तावेज़ का चयन करें और उन्हें अपलोड करें।
- सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, “दर्ज करें” बटन पर क्लिक करें।
- अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और आपको एक आवेदन क्रमांक प्रदान किया जाएगा।
- इसके बाद, ऊपर की सूची में से सेवा शुल्क भुगतान विकल्प का चयन करें।
- अपना आवेदन क्रमांक डालें और भुगतान के विकल्प का चयन करें।
- सेवा शुल्क का भुगतान होने के बाद, आपका निवास प्रमाण पत्र आवेदन पूरा हो जाएगा।
- आवेदन फॉर्म और फीस की रसीद को अपने पास सुरक्षित रखें या उसका प्रिंट निकाल लें।
- Domicile Certificate जारी होने के बाद, आपको आपके मोबाइल नंबर पर संदेश के जरिए सूचित किया जाएगा।
- फिर आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके UP Domicile Certificate डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं।
लॉगिन विवरण जांचने की प्रक्रिया क्या है?
- सबसे पहले, Edistrict वेबसाइट पर जाएं.
- यहाँ, आपको वेबसाइट के होम पेज पर कुछ विकल्प दिखाई देंगे.
- अपनी लॉगिन आईडी दर्ज करें.
- इसके बाद, पासवर्ड डालें और कैप्चा भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने एक नया पृष्ठ खुलेगा, जहाँ आपको कुछ विकल्प दिखाई देंगे; जिस विवरण को आप देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें.
- आपके सामने स्क्रीन पर संबंधित विवरण उपलब्ध हो जाएगा.
- आप विवरण में आवेदन का नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन कैसे प्राप्त करें?
यदि आप ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो इसके बारे में हम नीचे जानकारी प्रदान कर रहे हैं। नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आप निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं:
- ऑफलाइन निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले नगर पालिका/जन सुविधा केंद्र/जनसेवा केंद्र से Residence Certificate Application Form प्राप्त करें.
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी, जैसे नाम, पूरा पता, डाक पता, पिता या पति का नाम, मकान नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरें.
- आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेज संलग्न करें.
- फॉर्म को जमा करने से पहले एक बार फिर से जांचें और पढ़ें.
- यदि जानकारी से संतुष्ट हैं, तो फॉर्म को कार्यालय में जमा करें.
- अधिकारी आपके द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे.
- यदि सत्यापन में जानकारी सही पाई जाती है, तो आपका निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा.
- आप 30 दिनों के भीतर अपने निवास प्रमाण पत्र को कार्यालय जाकर प्राप्त कर सकते हैं.
Domicile Certificate Application Status कैसे जांचें
यदि आप अपने निवास प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, तो आप Residence Certificate Status Online देख सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र की स्थिति जानने के लिए या इसकी जांच करने के लिए, आपको नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
- यूपी निवास प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति जानने के लिए सबसे पहले edistrict.up.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर, आपको आवेदन की स्थिति का एक विकल्प मिलेगा; उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद, आपको आवेदन संख्या दर्ज करने का विकल्प मिलेगा, जहाँ आपको अपना निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या भरनी होगी।
- अब, सर्च आइकन पर क्लिक करें।
- इसके बाद, आपके सामने उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र की आवेदन स्थिति खुल जाएगी, जिसमें आपके आवेदन की प्रगति के बारे में जानकारी मिलेगी।
निवास प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?
निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करें: अगर आप निवास प्रमाण पत्र को PDF प्रारूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपको Domicile Certificate Download PDF Link उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही निवास प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं।
- सबसे पहले, edistrict UP की आधिकारिक साइट पर जाएं।
- यहां आपको वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा.
- अब, मेनू बार में सेवाएं का विकल्प खोजें और उस पर क्लिक करें.
- नए पेज में, अधिवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करें, जो अधिकृत केंद्र पर उपलब्ध सेवाओं में होगा.
- इसके बाद, आपके सामने प्रमाण पत्र का प्रारूप खुल जाएगा, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है.
- अब, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.
निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन कैसे करें?
- सबसे पहले, आप अधिकारिक वेबसाइट पर e-District पर जाएं।
- यहां, होम पेज आपके सामने खुलेगा।
- होम पेज के नीचे प्रमाण पत्र सत्यापन का विकल्प होगा; वहां क्लिक करें।
- नए पेज में, आपको अपने निवास प्रमाण पत्र पर दिए गए आवेदन नंबर और प्रमाण पत्र नंबर को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद, सर्च बटन पर क्लिक करें।
- आपके प्रमाण पत्र की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
FAQs
उत्तर प्रदेश के नागरिक निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, व्यक्ति को edistrict.up.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है।
यदि आप निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो इसे प्राप्त करने में आमतौर पर 7 से 15 दिन का समय लगता है। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में यह समय सीमा बढ़ भी सकती है।
निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड की प्रति, और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जैसे दस्तावेज़ होने चाहिए।
यूपी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको 10 से 30 रुपये का शुल्क अदा करना पड़ता है, लेकिन यह शुल्क हर राज्य में भिन्न हो सकता है।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए, आपको उत्तर प्रदेश की आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक edistrict.up.gov.in है।
उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि स्कूल में प्रवेश, छात्रवृत्ति प्राप्त करने, और सरकारी नौकरी के लिए।
यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता तीन साल तक होती है। आप इस प्रमाण पत्र का उपयोग अपने किसी कार्य के लिए तीन वर्षों तक कर सकते हैं।
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