parivarik labh yojana: क्या है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना? आवेदन कैसे करें, पूरी जानकारी पढ़ें
2024 की Rashtriya Parivarik Labh Yojana: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2020 में इस योजना को गरीबों के लिए शुरू किया था। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को धन देगी जिनके परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई है। इस प्रकार की मृत्यु लाभ योजना के तहत सरकार ऐसे परिवारों को ३० हजार रुपये देने वाली है।
यदि आप भी एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिनके मुखिया की मृत्यु समय से पहले हो गई है और अभी तक सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है, तो आप इस योजना में आवेदन करके इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।
योजना का लक्ष्य और परिचय
इस योजना के अनुसार, अगर उत्तर प्रदेश राज्य के किसी परिवार के “कमाऊ मुखिया” की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो राज्य सरकार उस परिवार को एक मुश्त रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है।
पात्रता
- लिंग—स्त्री/पुरुष/ट्रांसजेंडर।
- वर्गों में शामिल हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य या अल्पसंख्यक।
- वार्षिक आमदनी ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये
- मूल निवास: लाभार्थी का मूल निवासी उत्तर प्रदेश होना चाहिए।
- विशेष मानदण्ड:
– परिवार के “कमाऊ मुखिया” (पुरुष या महिला) की मृत्यु होने पर
– मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना अनिवार्य होगा
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य उन सभी गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देना है जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु समय से पहले हुई है। सरकार इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को ३० हजार रुपये की सहायता प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं: परिवार के मुखिया या किसी महिला के पति की मृत्यु होने पर उन्हे आर्थिक सहायता राशि का लाभ मिलता है, ताकि वे जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकें और स्वतंत्र जीवन जी सकें।
यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पहले तय करना होगा कि आप योग्य हैं या नहीं। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं अगर आप इसके लिए योग्य हैं।
2024 की Rashtriya Parivarik Labh Yojana का परिचय
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
---|---|
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ कार्यक्रम के क्या फायदे हैं?
ये इस योजना से मिलने वाले लाभ हैं:
1. इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मिलेगा।
2. इस योजना में 30,000 रुपये की सहायता राशि गरीब परिवारों को दी जाती है जिनके मुखिया की मृत्यु समय से पहले हो गई है।
3. डीबीटी (DBT) के माध्यम से इस योजना से प्राप्त धन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए योग्यता मानदंड
यदि आप भी इस योजना का लाभ लेने की सोच रहे हैं, तो आपको इन योग्यता शर्तो को पूरा करना होगा. तभी आप आवेदन कर सकते हैं।
1. इस योजना में आवेदन केवल उत्तर प्रदेश के निवासी कर सकते हैं।
2. आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति (BPL) कार्ड होना चाहिए।
3. पारिवारिक लाभ केवल एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर दिया जाएगा।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में 42,000 से अधिक और शहरी क्षेत्रों में 56450 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय parivarik labh yojana फॉर्म भरते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें:
1. सावधानीपूर्वक अंग्रेजी में आवेदन फॉर्म भरें।
2. तुम्हारा खाता वाणिज्यिक बैंक में होना चाहिए।
3. केवल तहसील आपकी आय का प्रमाण पत्र दे सकती है।
4. सभी आवश्यक दस्तावेज़ आपके पास उपलब्ध होने चाहिए।
5. केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए आवश्यक सामग्री
- आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबूक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना फॉर्म भरने के लिए क्या करना चाहिए?
आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आवेदन कर सकते हैं।
1. आवेदक को पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2. अधिकारिक वेबसाइट का मुख पृष्ठ खुलने पर, आपको “नए पंजीकरण” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोला जाएगा, जहां आप जनपद, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण आदि की जानकारी भरनी होगी।
4. फिर आपको उस फॉर्म में अपने सभी डाटा अपलोड करना होगा।
5. अंत में आपको फॉर्म सबमिट करना होगा।
FAQs
parivarik labh yojana उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत गरीब परिवारों को उनके मुखिया की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलता है, जिनके परिवार की आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, मुखिया की मृत्यु 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए।
parivarik labh yojana के तहत पात्र परिवारों को 30,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट (sspy-up.gov.in) पर कर सकते हैं। आवेदन पत्र को सही ढंग से भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।
आवेदन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।
मुखिया की मृत्यु के बाद 45 दिनों के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना आवश्यक है।
rashtriya parivarik labh yojana आवेदन स्वीकृत होने के बाद, योजना की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट (sspy-up.gov.in) पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
नहीं, परिवारिक लाभ योजना का लाभ एक परिवार को केवल एक बार ही प्रदान किया जाता है।
rashtriya parivarik labh की अधिक जानकारी के लिए आप स्थानीय समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
Leave a Reply