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Parivarik Labh Yojana 2024: Apply Online for Financial Assistance and Check Status

Parivarik Labh Yojana and view the List 2024, you can follow these steps:

Parivarik Labh Yojana: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2020 में इस योजना को गरीबों के लिए शुरू किया था। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को धन देगी जिनके परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई है। इस प्रकार की मृत्यु लाभ योजना के तहत सरकार ऐसे परिवारों को ३० हजार रुपये देने वाली है।

यदि आप भी एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिनके मुखिया की मृत्यु समय से पहले हो गई है और अभी तक सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है, तो आप इस योजना में आवेदन करके इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।

2024 की Parivarik Labh Yojana का परिचय

योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
इनके द्वारा शुरू की गयीउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीराज्य के गरीब परिवार
विभागसमाज कल्याण विभाग यूपी
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटयहां क्लिक करें
उद्देश्यउस गरीब परिवार को उनके एकमात्र कमाई करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर भोजन के लिए धन प्रदान करना

Pariwarik Labh Yojana का लक्ष्य और परिचय

इस योजना के अनुसार, अगर उत्तर प्रदेश राज्य के किसी परिवार के “कमाऊ मुखिया” की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो राज्य सरकार उस परिवार को एक मुश्त रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है।

Pariwarik Labh Yojana UP 2024 के लिए पात्रता और मानदंड

अगर आप उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको इन जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा:

  • आवेदन तभी किया जा सकता है जब परिवार का कमाने वाला सदस्य (महिला या पुरुष), जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच हो, का निधन हो गया हो।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹46,080/- से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह सीमा ₹56,460/- तक है।
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • इसके साथ ही, आवेदक के पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए या वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य उन सभी गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देना है जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु समय से पहले हुई है। सरकार इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को ३० हजार रुपये की सहायता प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं: परिवार के मुखिया या किसी महिला के पति की मृत्यु होने पर उन्हे आर्थिक सहायता राशि का लाभ मिलता है, ताकि वे जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकें और स्वतंत्र जीवन जी सकें।

यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पहले तय करना होगा कि आप योग्य हैं या नहीं। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं अगर आप इसके लिए योग्य हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ कार्यक्रम के क्या फायदे हैं?

ये इस योजना से मिलने वाले लाभ हैं:
1.  इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मिलेगा।
2. इस योजना में 30,000 रुपये की सहायता राशि गरीब परिवारों को दी जाती है जिनके मुखिया की मृत्यु समय से पहले हो गई है।
3. डीबीटी (DBT) के माध्यम से इस योजना से प्राप्त धन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है।

लाभार्थी इन बातों का रखें ध्यान:

  • पंजीकरण नंबर को सुरक्षित रखें: पारिवारिक लाभ योजना का ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद, आपको एक पंजीकरण संख्या (रजिस्ट्रेशन नंबर) प्राप्त होती है। इसे भविष्य में स्टेटस चेक करने के लिए संभाल कर रखें।
  • आधार सीडिंग अनिवार्य है: इस योजना के तहत सहायता राशि सीधे आवेदक के आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा लें।

राष्ट्रीय parivarik labh yojana फॉर्म भरते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें:

1. सावधानीपूर्वक अंग्रेजी में आवेदन फॉर्म भरें।
2. तुम्हारा खाता वाणिज्यिक बैंक में होना चाहिए।
3. केवल तहसील आपकी आय का प्रमाण पत्र दे सकती है।
4. सभी आवश्यक दस्तावेज़ आपके पास उपलब्ध होने चाहिए।
5. केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।

Pariwarik Labh Yojana के लिए कोनसे दस्तावेज जरुरी हे

  1. जीवन साथी के मृत्यु का प्रमाण-पत्र
  2. आय प्रमाण-पत्र (तहसील द्वारा जारी)
  3. परिवार कुटुंब रजिस्टर की नकल
  4. बैंक खाता
  5. राशन कार्ड
  6. आधार कार्ड
  7. पॉसपोर्ट साइज फोटो
  8. मोबाइल नंबर
  9. शपथ पत्र

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना फॉर्म भरने के लिए क्या करना चाहिए?

आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आवेदन कर सकते हैं।

1. आवेदक को पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs up पर जाना होगा।

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2. अधिकारिक वेबसाइट का मुख पृष्ठ खुलने पर, आपको “नए पंजीकरण” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

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3. इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोला जाएगा, जहां आप जनपद, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण आदि की जानकारी भरनी होगी।

4. फिर आपको उस फॉर्म में अपने सभी डाटा अपलोड करना होगा।

5. अंत में आपको फॉर्म सबमिट करना होगा।

Family Benefit Scheme Status Check for pariwarik labh yojana

अगर आपने उत्तर प्रदेश परिवारिक लाभ योजना 2024 के तहत आवेदन किया है और उसकी स्थिति जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए सरल तरीकों का पालन करके अपने ऐसे देख सकते हे आवेदन की स्थिति आसानी से |

  • आवेदन की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “आवेदन की स्थिति” वाले लिंक पर क्लिक करें।

  • इसके बाद, नए पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरें।

  • फिर अपने मोबाइल पर आए ओटीपी और कैप्चा कोड दर्ज करें और “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें।

  • क्लिक करते ही आपकी आवेदन की स्थिति आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।

FAQs

parivarik labh yojana उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत गरीब परिवारों को उनके मुखिया की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

pariwarik labh yojna का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलता है, जिनके परिवार की आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, मुखिया की मृत्यु 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए।

 parivarik labh yojana के तहत पात्र परिवारों को 30,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

आप इस parivarik labh online आवेदन उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट (nfbs.upsdc.gov.in) पर कर सकते हैं। आवेदन पत्र को सही से भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।

आवेदन के लिए जीवन साथी के मृत्यु का प्रमाण-पत्र , परिवार रजिस्टर की नकल, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।

मुखिया की मृत्यु के बाद 45 दिनों के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना आवश्यक है।

pariwarik labh yojana आवेदन स्वीकृत होने के बाद, योजना की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट (pariwarik yojana online) (sspy-up.gov.in) पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

नहीं, परिवारिक लाभ योजना का लाभ एक परिवार को केवल एक बार ही प्रदान किया जाता है।

rashtriya parivarik labh की अधिक जानकारी के लिए आप स्थानीय समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

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